L19 DESK : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को मिली अंतरिम राहत को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है।
13 अप्रैल को कोर्ट पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की खंडपीठ में पूजा की बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई। अंतरिम राहत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी ।
बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस केस में रांची ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई।