L19 DESK : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के जिस मामले में पूर्व मंत्री बधू तिर्को को तीन साल की सजा हुई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बंधू तिर्का ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी। इस अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने निचली अदालत से बंधू तिर्की के जुड़े मामले का ओरिजनल रिकॉर्ड मांगा है। ओरिजनल रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मई रखी है।
सीबीआई कोर्ट में हुई थी सजा
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 28 मार्च 2022 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने बंधु तिर्की को तीन साल की सजा एवं तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान कोर्ट ने किया था।
क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। तब उन पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। पूर्व में इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी में केस दर्ज किया गया। फिर 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांड संख्या आरसी-5ए/10 के तहत केस दर्ज किया। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे। जिसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी।