L19 DESK : सेना कि कब्जे वाले जमीन की खरीद बिक्री वाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार किये गये सभी सातों आरोपियों को चार दिनों तक रीमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इडी की विशेष अदालत ने रीमांड पीटिशन पर फैसला सुना दिया है। इडी के विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने रीमांड पीटिशन पर पांच दिनों की बजाय चार दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी है।
अब इडी की टीम हल्का कर्मचारी भानू प्रताप, फरजी जमीन विक्रेता प्रदीप बागची, जमीन ब्रोकर अफसर अली, अफसर खान, तल्हा खान, मो सद्दाम समेत सात लोगों से पूछताछ करेगी। फिलहाल सभी आरोपी जेल के सलाखों में हैं। इडी ने इन्हें अदालत में पेश करने के बाद 14 अप्रैल को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया है।