L19 DESK : जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत तिस्ता रोड में पत्नी, बच्चे और ट्यूशन टीचर की हत्या करनेवाले आरोपी दीपक कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है। तिस्ता रोड के क्वार्टर नंबर 97 – 99 की रहनेवाली बीना कुमारी, दीया कुमारी, सांधी कुमारी और रिंकी घोष की हत्या दो वर्ष पहले कर दी गयी थी। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायिक दंडाधिकारी- 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में हुई। कोर्ट ने दीपक को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 379, 201 और 376(1) के तहत दोषी पाया है। कोर्ट 6 अप्रैल को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगा ।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जॉली दास, कार्तिक डे, हरविलास दास, दिलीप गोराई और जयंत कुमार ने बहस की । मामले में कुल 25 लोगों की गवाही हुई , अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी।जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल 2021 को कदमा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97, 99 में दीपक ने अपनी पत्नी, दो बच्ची और ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी थी । ट्यूशन टीचर की हत्या करने के बाद उसने दुष्कर्म भी किया था । घटना को अंजाम देने के बाद उसे अपने साथी प्रभु के साला अंकित पर भी हमला किया ।
घटना को अंजाम देने के बाद वह अपनी बुलेट से राउरकेला गया था जहां से कैब बुक कर वह धनबाद गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी धनबाद से की थी।अदालत द्वारा दीपक को दोषी पाने के बाद बीना और रिंकी घोष के परिजनों में उत्साह दिखा। बीना के भाई आनंद कुमार साहू ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है । दो साल की लड़ाई के बाद उसे दोषी पाया गया है. काफी अच्छा महसूस हो रहा है । उन्होंने कहा कि दीपक ने हैवानियत दिखाई है इसलिए कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाए । उन्होंने बताया कि कोर्ट में वीसी के माध्यम से दीपक की भी पेशी हुई थी. जज ने जब उसे दोषी पाया तो उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं दिखा ।