Aanchal
RANCHI : रांची नगर निगम ने शहर के दुकानदारों के लिए सख्त कदम उठाते हुए बकाया किराया चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है. निगम ने साफ कर दिया है कि इस तारीख तक भुगतान नहीं करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दुकान खाली भी कराई जा सकती है. निगम के अनुसार, कुल बकाया राशि 6.51 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी है, जो अब चिंता का विषय बन गई है. इसी को देखते हुए बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें कई दुकानदारों पर लाखों रुपये का बकाया है. निगम प्रशासन ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे साफ है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी.
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बकाया जमा कर दें शहर के विकास में योगदान
जारी सूची के मुताबिक, कई बाजार क्षेत्रों में भारी बकाया सामने आया है. अपर बाजार में अंजय सरावगी पर करीब 26 लाख और राम सेवक साहू पर 23 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है. वहीं मार्केट रोड, मछली पट्टी, लोहा पट्टी और सब्जी पट्टी जैसे इलाकों में भी लाखों रुपये बकाया हैं. निगम बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चला रहा है. निगम ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे समय पर बकाया जमा करें, ताकि सख्त कार्रवाई से बच सकें और शहर के विकास में अपना योगदान दे सकें.
