L19/ Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार 22 दिसंबर को हरमू नदी के उद्गम स्थल के अतिक्रमण मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत एवं जस्टिस एस चंद्रशेखर के खंडपीठ ने की, सुनवाई करते हुए आरआरडीए और राँची नगर निगम से पूछा कि नदी के आसपास बने घरों के लिए आपके पास क्या प्लान है? साथ ही निर्देश दिया है कि, उस क्षेत्र के पहले का गूगल मैप एरियल व्यू और वर्तमान का गूगल मैप एरियल व्यू अगले सुनवाई में पेश करें।
मामले की अगली सुनवाई 17जनवरी 2024 में
आपको बता दे कि राँची नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए होने वाली अवैध वसूली का मामला पहले ही दर्ज है और इस मामले की सुनवाई भी की गई। अब हरमू नदी के उद्गम स्थल के अतिक्रमण में होगी।