L19/Ranchi : राज्य के 26 साल पुराने चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने घोटाले से संबंधित 35 लोगों को बरी कर दिया है। इसमें एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक के नाम शामिल है।
21 जुलाई को मामले से जुड़े सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, इस चारा घोटाले को साल 1990 से 1995 के बीच अंजाम दिया गया था। इस बाबत डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। इस घोटाले में 45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं।
ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 सप्लायर ट्रायल फेस कर रहे थे, जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कई आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया है.