L19 DESK : राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिये जारी सूची में सुधार किया जायेगा। स्कूल में छात्र अनुपात में सरप्लस शिक्षकों की गणना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ही स्थानांतरण होगा। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार क्लास 1 टू 5 के लिये कम से कम दो और क्लास 6 टू 8 के लिये न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक है।
गौरतलब है, साल 2011 के पहले राज्य में शिक्षक क्लास 1 टू 8 तक के लिये नियुक्त होते थे। मगर साल 2011 के बाद से क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 तक के लिये अलग अलग शिक्षकों की भर्ती की जाने लगी। साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को क्लास 1 टू 5 का शिक्षक मान कर सरप्लस शिक्षक की गणना की जायेगी। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी की गयी थी जिसमें कई गलतियां थी। शिक्षक संगठनों की ओर से इसमें सुधार की मांग की गयी। अब जाकर जारी लिस्ट में जिला स्तर पर सुधार किया जायेगा।
विदित हो, राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में एक अभ्यर्थी एक ही वर्ग के लिये आवेदन दे सकते हैं। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 के लिये अलग-अलग आवेदन जमा लिया जा रहा है। आवेदन जमा करने के लिये अभ्यर्थी का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट क्वालिफाई किया होना अनिवार्य है। वैसे अभ्यर्थी जो क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों वर्गों में पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हें भी दोनों में से एक में ही आवेदन जमा करने की अनुमति दी गयी है।