L19 DESK : बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से 5 दिनों तक हुई ईडी की पूछताछ के बाद सोमवार को कोर्ट में उनकी पेशी हुई। इस दौरान ईडी की ओर से और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से 7 दिनों की रिमांड दिए जाने का ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए फिर से 4 दिनों की रिमांड प्रदान की है।
इससे पहले इडी के विशेष लोक अभियोजक ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए इडी को पांच दिनों की रिमांड दी थी । इडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका और रमित सत्येंद्र ने अदालत को बताया था की जमीन घोटाले से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सोमवार रात इडी ने विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। ईडी की जांच में पाया गया कि विष्णु अग्रवाल ने चेशायर होम रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 1 एकड़ जमीन के मामले में जमीन खरीदने के लिये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ किये गये हैं।
कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पहले की लिखावट को मिटाकर उसके जगह पर दूसरे तथ्य जोड़े गये हैं। इस छेड़छाड़ के तहत गंगाधर राय को जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया। इसके बाद गंगाधर राय के पोते राजेश राय से जमीन की खरीद बिक्री के लिये इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद ने पावर ऑफ अटॉर्नी ली। इन दोनों ने यह जमीन पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के करीबी पुनीत भार्गव को बेची। जमीन का सौदा डेढ़ करोड़ में हुआ। लेकिन राजेश राय को केवल 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बाकि 1.25 करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान का दावा किया गया। वहीं, 15 लाख रुपये का भुगतान जालसाज गिरोह के सदस्यों को किया गया।
इसके बाद पुनित भार्गव ने यह जमीन व्यापारी विष्णु अग्रवाल को 1.87 करोड़ रुपये में बेची। इसमें से 1.50 करोड़ रुपये प्रेमप्रकाश को ट्रांसफर किये गये। बता दें, प्रेम प्रकाश साहेबगंज के अवैध खनन मामले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। इस जमीन की जांच के लिये ईडी ने बड़गाई अंचल कार्यालय औऱ कोलकाता स्थित रेजिस्ट्री कार्यालय में सर्वे करने के बाद जमीने से संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिये थे। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर दस्तावेज को जांच के लिये गुजरात के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। इसी फॉरेंसिक जांच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ वाली बात सामने आयी।
जानकारी के अनुसार विष्णु अग्रवाल ने चेशायर होम रोड की जमीन के अलावा बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन, सिरमटोली में पांच एकड़ से अधिक सेना की जमीन, नामकुम अंचल के पुगड़ू मौजा में खासमहाल लीज की 9.55 एकड़ जमीन, हाई टेंशन इंश्यूलेटर फैक्टरी की 25 एकड़ जमीन, बसारगढ़ में 10 एकड़ जमीन, रांची में बननेवाले स्मार्ट सिटी परिसर में 56 एकड़ में से 50 फीसदी से अधिक जमीन विभिन्न कंपनियों के नाम से लिये जाने के आरोप हैं।