L19/Ranchi : हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने निवेदक निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। निवेदक निशिकांत की ओर से उनके खिलाफ धुर्वा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई निर्धारित की है। निवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की।
कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल , समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।