L19 DESK : 1000 करोड़ रुपये के खनन घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश जमानत याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि 8 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के साहिबगंज, बरहड़वा, मिर्जाचौकी, राजमहल, उधवा और बरहेट स्थित 18 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा जुलाई 2022 से ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा को 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था वहीं प्रेम प्रकाश के घर पर पहली बार 24 अगस्त को छापेमारी हुई थी। छापेमारी में पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास से 5.34 करोड़ रुपये की नगदी और निवेश संबंधी दस्तावेज मिले थे।
वहीं, पंकज मिश्रा एवं अन्य के 27 बैंक खातों का पता चला था जिनमें 11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा थी। ईडी ने इन्हें सीज कर लिया था। ईडी ने साहिबगंज से 30 करोड़ रुपये की कीमत वाला मालवाहक जहाज भी जब्त किया था। ईडी की दावा है कि इस जहाज का इस्तेमाल अवैध स्टोन चिप्स और बोल्डर की सप्लाई करने में किया जाता था। ईडी ने प्रेम प्रकाश से जुड़े 14 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित घर से 2 सरकारी एके-47 राइफल और 60 कारतूस की बरामद हुए थे। इससे पहले भी छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से कंबोडियाई कछुआ और निवेश संबंधित दस्तावेज मिले थे। ईडी का कहना था, कि प्रेम प्रकाश अवैध खनन से