L19 DESK : कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड में दर्ज दो मामलों में से एक में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस नवनीत चौधरी की अदालत में ममता देवी की ओर से दायर क्रिमीनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गयी । सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को हजारीबाग केस में जमानत मिल गयी है. जबकि रामगढ़ केस में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है । राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा ।
पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा सुनायी गयी थी, वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।