L19 DESK : झारखंड का कोई भी संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हों, उसे झारखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है । सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारनियोजन पोर्टल लांच किया । यह पोर्टल श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाया गया है ।
पोर्टल का नाम http://jharniyojan.jharkhand.gov.in है । इसके जरिए सरकार नियोक्ता (एम्पलायर) एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी । पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे जुड़े मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं । रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे । पोर्टल लांचिग कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे ।
पिछले साल ही नियमावली हुई है अधिसूचित, अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवक व युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया गया है । नियमावली की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है । यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से राज्य में प्रभावी है । अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं, पर लागू होता है । अब ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा ।
75 प्रतिशत स्थानीय को नियुक्त करना जरूरी
श्रम विभाग का कहना है कि अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, द्वारा यदि कोई नियुक्ति निकाली जाती है तो 40,000 रुपये वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय को नियुक्त करना अनिवार्य होगा । राज्य के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा ।