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NEW DELHI/RANCHI : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई को मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ भी दिया जाना चाहिए.
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वेतनवृद्धि कर्मचारी का हक
अदालत ने यह आदेश एक रेलवे कर्मचारी को राहत देते हुए दिया. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को इस लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि वह सेवानिवृत्त हो चुका है.
वेतनवृद्धि पिछले वर्ष के आधार पर
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वेतनवृद्धि पिछले वर्ष के कार्य और आचरण के आधार पर तय होती है. जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहा है, उसने पूरे वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं. ऐसे में वह उस वेतनवृद्धि का हकदार है, जिसे उसने अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित किया है.
सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी राहत
यह मामला उत्तरी रेलवे में सहायक वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत एक अधिकारी की याचिका से जुड़ा था. अदालत के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
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