रांची। झारखंड की राजधानी रांची में 2 अगस्त, 2024 तक धारा 144 लगा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस अवधि में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि नये विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधान सभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2024 तक आहूत है। रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
यह निषेधाज्ञा 26 जुलाई के प्रातः 8 बजे से 2 अगस्त, 2024 के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी।
दो अगस्त तक राँची के इस इलाके में धारा 144
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