इसके बाद की कई तरह की मनमानी
दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गयी याचिका में हुआ खुलासा
पूर्व में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर से मांगी थी जमीन बेचे जाने पर रिपोर्ट
L19/DESK : राजधानी रांची के एसबीएल इंडस्ट्रीज की दो एकड़ जमीन को गलत तरीके से छद्म समझौता करानेवाले प्रदीप प्रसाद ने बेच डाला है ? इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 31 मई 2023 को दर्ज याचिका में जांच कराने की बातें कही गयी हैं। जानकारी के अनुसार प्रदीप प्रसाद ने 2019 में एसबीएल इंडस्ट्रीज के तत्कालीन निदेशक मंडल में निदेशक रहे पीसी सेन के साथ समझौता किया था। समझौते के बाद एक अक्तूबर 2019 से प्रदीप प्रसाद ने एसबीएल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के रूप में अपने को स्थापित करने का दावा किया है। इसके बाद सेकेंड पार्टी की हैसियत से श्रीराम नीडल्स बियरिंग्स लिमिटेड (एसएनएल) जो एसबीएल इंडस्ट्रीज की अनुषंगी इकाई थी, की दो एकड़ जमीन बेच दी। इसके लिए 12 से अधिक सेल डीड बनाये गये। कोर्ट से सभी सेल डीड को कैंसल करने की मांग अपने आप को प्रबंधन का दावा करनेवाले अभय कुमार और गुलजार हुसैन ने की है।
एसबीएल इंडस्ट्रीज के पास कुल 50.33 एकड़ जमीन होने की बात राजधानी के रातू प्रखंड में स्थित एसबीएल इंडस्ट्रीज के पास कुल 50.33 एकड़ जमीन होने की बात है। इसमें रातू मौजा के खेवट एक में 28.01 एकड़ शामिल है। यह शिड्यूल-ए की जमीन है। शिड्यूल बी में खाता नंबर 45, 38, 36, 27, 45, 85 और 11 की 19.21 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा शिड्यूल में खाता नंबर 45, 39, 44, 42, 43, 41, 46 और 37 की 3.11 एकड़ जमीन भी शामिल है। इस जमीन का पूरा शिड्यूल भारतीय स्टेट बैंक में जमा है, जहां जमीन की होल्डिंग के मूल दस्तावेज रखे हुए हैं। शिड्यूल ए में खाता संख्या 426 के प्लाट संख्या 2184, 2172, 2174, 2177,1441, 2078, 3582, 3577, 3613 शामिल हैं। इसके अलावा खाता संख्या 03 का 2176, 2173, 2175 प्लाट संख्या है। शिड्यूल ए में कुल 28.01 एकड़ जमीन होने के दस्तावेज हैं। वहीं शिड्यूल बी में खाता संख्या 45 का प्लाट संख्या 517, 534, खाता संख्या 37 का 519, 520, खाता संख्या 40 का 521, 526, खाता संख्या 36 का 525, खाता संख्या 85 का प्लाट संख्या 536 और खाता संख्या 11 के प्लाट संख्या 714 का कुल 19.21 एकड़ जमीन का ब्योरा दिया गया है। शिड्यूल सी जो कांदू गांव से जुड़ा है कि प्लाट संख्या 45, 39, 44, 42, 43, 41, 40 औऱ 37 में 3.11 एकड़ जमीन होने की बातें कही गयी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन बेचे जाने के मामले पर पूर्व में भी मांगा था रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीएल इंडस्ट्रीज की जमीन को तथाकथित तौर पर बेचे जाने के मामले पर 10 जनवरी 2020 को ऑफिशीयल लिक्विडेटर से रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस ज्योति सिंह ने सी.ओ. पीइटी-331 ऑफ 2001 की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। जारी आदेश में कहा गया था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर के वकील एडवोकेट कुणाल शर्मा यह बतायें कि कैसे कंपनी की जमीन बेची गयी। उस समय छह सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। एडवोकेट कुणाल शर्मा से कहा गया था कि वे यह बतायें कि जमीन पर किसका-किसका कब्जा है।