L19 : अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नागर विमान महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब डॉक्टर जांच के बाद तय करेंगे कि कौन सा यात्री फ्लाइट में यात्रा करने के योग्य है या नहीं? ऐसा निर्णय झारखंड के रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइन्स के कर्मियों द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था । इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद इसका काफी विरोध हुआ और फिर इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हवाई यात्रा को लेकर डीजीसीए ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ खास लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे. डीजीसीए द्वारा हवाई यात्रा के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नए आदेश के तहत कोई दिव्यांग व्यक्ति फ्लाइट से यात्रा करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी, बल्कि यह डॉक्टर तय करेंगे ।
दरअसल, नए नियम में डीजीसीए ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्ति फ्लाइट से यात्रा करने के लिए फिट है ये डॉक्टर तय करेंगे । अगर डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट बता देते हैं तो वह यात्री सफर नहीं कर पाएगा । यानी बिना डॉक्टर को बताए अब एयरलाइंस कंपनी किसी यात्री को सफर करने से नहीं रोक सकती । ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें एयरलाइंस कंपनियों द्वारा दिव्यांग यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें विमान में चढ़ने से रोका गया ।
डॉक्टर अंतिम मुहर लगाएगा
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयरलाइन कंपनियों को दिए गए आदेश में कहा गया है, ‘एयरलाइन किसी भी यात्री को अक्षमता के आधार पर यात्रा करने से मना नहीं करेगी । अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान यात्री की तबीयत बिगड़ सकती है तो उक्त यात्री की डॉक्टर से जांच करानी होगी । डॉक्टर यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर ही बताएंगे कि यात्री उड़ने के लिए फिट है या नहीं । डॉक्टर की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां कोई फैसला ले सकेंगी ।