L19 DESK : परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की सोमवार को हाईकोर्ट में फिजिकल प्रेजेंश हुई। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में रांची के एसएसपी कौशल किशोर ने परिवहन सचिव को कोर्ट तक लाया। शुक्रवार को एक मामले में अदालत ने परिवहन सचिव द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करन को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। अदालत में परिवहन सचिव ने मोटर वेहीकल इंस्पेक्टर की नियमित बहाली करने का आश्वासन दिया।
हाईकोर्ट में सुनील पासवान की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर अवमानना की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। अदालत ने परिवहन सचिव को सख्त निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट ने इस केस में जो आदेश पारित किए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। सचिव ने कोर्ट को अश्वसत किया की जल्द से जल्द अदालत के आदेश का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा।