L19 DESK : वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी से संबंधित मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर रमजान के दौरान वजू (धार्मिक कार्य के लिए मुंह-हाथ को धोना) की रीति की अनुमति मिले। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजूखाना को सील किए जाने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
रमजान के महीने में मिले प्रचुर सुविधा
मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने खंडपीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और प्रचुर इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वजू के पानी का इस्तेमाल ड्रम से किया जा रहा है और रमजान को देखते हुए नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ भी करेगा।
अगली सुनवाई 14 अप्रैल को
मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका जिक्र किया। इसके बाद सीजेआई 14 अप्रैल को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गए। बेंच ने अहमदी से कहा, इस संबंध में एक आवेदन दाखिल करें और हम इस पर 14 अप्रैल को विचार करेंगे।
हिंदू पक्ष की याचिका पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी सहमति जताई है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर 21 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा । हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जहां बार-बार फैसला टाला जा रहा था।
इसके बाद वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा । मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।