L19 DESK : नन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के प्रेसिडेंट जावेद अख्तर के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि गरीबों की कमाई लेकर चंपत हुई नॉन बैंकिंग कंपनियों से वसूले गए पैसों को पीड़ितों को वापस किया जाएगा। झारखंड सरकार ने ऐसे लोगों को पैसा वापसी के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। सरकार ने अदालत को बताया कि 1 सप्ताह में कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। उसके बाद कमेटी के द्वारा उन्हें चिन्हित कर पैसा वापस किया जाएगा।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर कंपनी चंपत हो गई। उनका पैसा वापस मिल नहीं रहा है जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अब शीघ्र ही उनका पैसा मिल जाएगा बता दे कि पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में जांच का आदेश दिया था। उस आदेश के आलोक में जांच की गई जिसके बाद कुछ कंपनियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को तय की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया है।