L19/Deoghar : जसीडीह थाना क्षेत्र में हुए मां-बेटे हत्याकांड पर पुलिस ने लगभग 48 घंटे में सुलझा दिया। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने इस मामले कि पूरी जानकारी देते हुए कहा कि अवैध संबंध के कारण मां-बेटे की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने ही कर दी थी और मामले को डायवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दिया गया था। घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गयी। जाँच के आधार पर छापेमारी टीम ने मां-बेटे की हत्या में संलिप्त रहे टिंकू राय को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी टीम के द्वारा उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया कि आरोपित व मृतका के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था। उस वक्त आरोपित की शादी भी नहीं हुई थी। मां-बेटे की हत्या गला दबाकर की गयी थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी भी डाल दिया था।
पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सारी जानकारी छापेमारी टीम को दे दी। स्वीकारोक्ति बयान में आरोपित ने मृतका के साथ 10 साल से संबंध होने की पुष्टि भी की। आरोपित ने दरवाजा खोलते ही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जो उसके बेटे ने देख लिया। इस कारण मृतका के बेटे को भी गला घोंटकर मार डाला। कुछ दिनों पूर्व महिला ने ग्रुप के जमा पैसे देकर आरोपित को एक ट्रैक्टर खरीदवाया था, लेकिन वह ट्रैक्टर भी नहीं चलवा पा रहा था। धीरे-धीरे समाज के लोग भी दोनों के बीच के इस कलंकित रिश्ते को जान चुके थे। आरोपित की पत्नी को भी दोनों के बीच के अवैध संबंध की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वह महिला से दूरी बनाना चाह रहा था। दूसरी ओर ग्रुप के दिये पैसे को लेकर महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। एसडीपीओ ने कहा कि मेडिकोलीगल रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि इस कांड में आरोपित के सहयोग में अन्य की संलिप्तता है या नहीं। इस कांड के अन्य नामजद आरोपित फिलहाल घर से फरार हैं।
अब तक सिर्फ एक ही आरोपित के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले हैं। आगे अनुसंधान में अन्य की भी संलिप्तता आ सकती है। आरोपित व महिला के बीच लंबी बातचीत के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा महिला के मोबाइल पर अन्य के साथ भी लंबी बातचीत होती थी। आरोपित टिंकू को जसीडीह थाने की पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट के निर्देश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महिला व उसके नौ वर्षीय पुत्र की हत्या 17-18 जनवरी की रात में गला दबाकर की गयी थी। मामले को लेकर मृतका के पिता की शिकायत पर जसीडीह थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें निरंजन राय सहित निरंजन की पत्नी बबीता देवी, इनके दो बेटे टिंकू राय, पिंकू राय व एसएचजी ग्रुप वाले को आरोपित बनाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जसीडीह थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद भी मौजूद थे।