L19/RANCHI : झारखंड हाइकोर्ट ने जिमखाना क्लब की ज़मीन पर बन रहे न्युक्लियस मॉल वाले मामले की याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई की। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई इस सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है। इस मामले में प्रतिवादी चैलिश रियल इस्टेट की ओर से सुमित गड़ोदिया पक्ष रख रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सहित अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला
युनियन ऑफ इंडिया एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर याचिका के मुताबिक सेना की ज़मीन बगल में होने के कारण जिमखाना क्लब की ज़मीन पर बन रहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण अवैध है। सेना की ज़मीन से 50 मीटर के अंदर बिल्डिंग का निर्माण सुरक्षा की दृष्टिकोण से नियम के विरुद्ध है।
इस पर प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जिस गाइडलाइन के अनुसार यह दलील पेश की जा रही है, वह 2022 का है। जबकि इस मामले में 2016 की गाइडलाइन का पालन होगा। 2016 की गाइडलाइन के मुताबिक, सेना की ज़मीन से 10 मीटर तक की दूरी पर किसी भी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। जबकि, यह सेना की ज़मीन से 45 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है।