कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
L19 : झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 37 प्रस्तावों को मंजूर किया गया. सरकार ने नियोजन नीति में संशोधन किया है. झारखंड से मैट्रिक, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. 12 भाषा के अलावा अब संस्कृत, हिंदी और अंगरेजी को भी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षा में शामिल किया गया.
कैबिनेट की बैठक में मैट्रिक, इंटरमीडिएट के तीन टॉपरों को नगद प्रोत्साहन राशि देने के अलावा लैपटाप और मोबाइल फोन देने का फैसला लिया गया. इसमें झारखंड अधिविद्य परिषद और सीबीएसइ तथा आइसीएसइ बोर्ड के टापरों को शामिल किया जायेगा. सरकार की तरफ से स्टेट में पहला स्थान पानेवालों को तीन लाख, दूसरे स्थान वालों को दो लाख और तीसरे स्थान पर आनेवाले मेधावी बच्चों को एक-एक लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जायेगा.
मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी वानिकीकरण के लिए 77.94 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का निर्णय लिया गया. इसमें सड़कों के किनारे, राजभवन तथा अन्य जगहों पर पौधारोपन किया जायेगा. सरकार ने ओलंपिक में पदक जीतनेवाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोत्तरी कर दी है.
सरकार की तरफ से रेलवे के साथ किये गये द्विपक्षीय समझौते को विस्तार दिया गया और योजनाओं के लिए 630 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. सरकार की तरफ से कई नियमावली को विलोपित कर दिया गया. नगर विकास विभाग के प्रस्ताव झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2014 को विलोपित कर दिया गया है.
आपदा प्रबंधन विभाग में डोभा, जल प्रपात में डूबने के कारण को अब बदल कर पानी में डूबने से मृत्यु को बदला गया है. दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय 2023 का अनुमोदन किया गया. यह देवघर में खोला जायेगा. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय परीक्षा के संचालन में बदलाव किया गया है.
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षा के संचालन में भी बदलाव किया गया है. इसमें पूर्व हिंदी, संस्कृत जोड़ा गया है. विशिष्ट योग्यता वाले पदों के संचालन की नियमावली में भी बदलाव किया गया है. डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा में भी भाषा और पात्रता को बदला गया है.
झारखंड कराधान योजना के तहत बकाये के समायोजन में भी बदलाव किया गया है. बकाया राशि का भुगतान करने में सहुलियत दी जायेगी. झारखंड में जी-20 के डेलीगेट्स को नोमीनेशन के आधार पर खाना खिलाने की जिम्मेवारी दी गयी है. शिक्षक और शिक्षकेत्तर नियमावली और सेवा शर्त नियमावली 2012 में भी संशोधन किया गया है.
झारखंड उद्यान एवं उद्यान नियमावली 2018 को वापस लिया गया. राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटल व्यो अभ्यूदय योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गयी. केंद्र की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा.
झारखंड विधानमंडल द्वारा 27.7.2019 को पारित कारखाना अधिनियम को वापस लिया गया है. झारखंड आशुलिपिक सेवा नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है. सीधी भरती नियुक्ति प्रतियोगिता नियमावली में संशोधन.
झारखंड लिपिकीय नियुक्ति नियमावली 2010 में भी संशोधन. झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन किया गया. इटकी सैनिटोरियम के संचालन पूर्व एक्ट को निरस्त कर दिया गया. झारखंड विवाद एक्ट संशोधन विधेयक 2018 को वापस लिया गया. औद्योगिक विवाद झारखंड संशोधन बिल 2018 को वापस लिया गया.