L19 DESK : बीज घोटाला केस में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के दयार याचिका पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी। एसीबी की विशेष अदालत में 46.10 करोड की बीज घोटाले मामले में दोषियों पर आरोप तय होना है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दाखिल ककिया था। जिस पर एसीबी के द्वारा जवाब दिया जा चुका है। अब याचिका पर बहस होना है ।
अदालत से 3 हफ्ते का मांगा समय : सत्यानंद भोक्ता
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कोर्ट को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 3 हफ्ते का समय मांग है। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था। जिसकी जांच ACB ने किया था।
जिसमें 46 करोड़ 10 लाख घोटाले का मामला उजागर हुआ था। इसको लेकर वर्ष 2009 में निगरानी थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी।इस घोटाले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। सभी पर सरकारी पद और धन का गलत उपयोग कर घोटाला करने का आरोप लगाया गया है ।