L19/Ranchi : आज रांची में हाईकोर्ट नामक विशेष अदालत में बैठक हुई। यह बैठक बुद्धदेव उरांव द्वारा दायर जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पहले और दूसरे बैच की सीबीआई जांच वाली याचिका और सरकार के अपील को लेकर हुई थी। इसे लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि परीक्षण के दौरान कुछ गलत करने वालों को दंडित करने की अनुमति देने में उन्होंने क्या प्रगति की है मामले पर अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश जारी किया। इसकी अगली सुनवाई के लिये 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी है।
बता दें, आज की बहस में जेपीएससी के पक्ष में एडवोकेट संजय पिपरवार और राकेश रंजन दलीलें पेश कर रहे थे। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। वहीं, दूसरी तरफ अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई डीआईजी, पटना को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर यह भी बताने को कहा था कि किन-किन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन बताने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी गई थी।
पूर्व में इसी मामले में कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने उन्हें पद पर फिर से बहाल कर प्रोन्नति दे दी है। कई लोगों का कंफर्मेशन भी हो गया है। इसलिए सरकार की अपील पर मेरिट पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। अदालत को कहा गया कि सरकार एक तरफ जेपीएससी दूसरे बैच के अधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और उनकी नियुक्ति कंफर्म कर रही है। वहीं दूसरी ओर नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध अपील भी दायर कर रही है।