L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट आए दिन सरकार के कार्यशैली पर टिप्पणी करता रहता है। इसका असर भी होता है। इस बार हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है, और नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं कोर्ट ने रांची एसएसपी को निजी तौर पर हलफनामा देने का आदेश भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने सुबोध कुमार नाम के लिपिक की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान रांची एसएसपी को ये आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल लिपिक सुबोध कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 सिंतबर को उनके साथ बदमाशों ने लूटपाट की। अपराधियों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराने के लिए वे धुर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन पुलिस ने टालमटोल का रवैय़ा अख्तियार कर मुकदमा लिखने से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर पीड़ित सुबोध कुमार ने रांची एसएसपी को भी लूटपाट की जानकारी दी। साथ ही उनको कार्रवाई के लिए कहा। बताते हैं कि रांची एसएसपी को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। थकहार कर सुबोध कुमार ने हाईकोर्ट की शऱण ली।
सुबोध ने हाईकोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए फरियाद की। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विदी ने की। वहीं सुबोध कुमार की ओर से एडवोकेट सूरज कुमार वर्मा ने दलीलें पेश की। इसके बाद हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसएसपी रांची को निजी तौर पर हलफनामा दायर का आदेश दिया। बहरहाल, हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई आगामी सात नवंबर को होगी।