L19/Ranchi : कांके से भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में सुरेश बैठा और राज्य सरकार की अपील पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य जाति छानबीन समिति के द्वारा समरी लाल के मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इससे पहले समरी लाल की के अधिवक्ता एसडी संजय की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने भी पक्ष रखा। वही सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता विभाष सिन्हा, अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की ।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच कांके विधायक समरीलाल के मामले जारी रहेगी, लेकिन समिति अपना अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। दरअसल, समरी लाल की ओर से राज्य जाति छानबीन समिति की जांच प्रक्रिया को रोकने का आग्रह ओर से किया गया था। राज्य जाति छानबीन समिति के द्वारा कांके विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील दाखिल की है। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं।