
L19/Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रांची जमीन घोटाला मामले की जांच की जा रही है। अब तक इस मामले में कई लोग जेल जा चुके हैं। ईडी कई लोगों से समन कर पूछताछ हो चुकी है। समन भेजकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी दफ्तार बुलाया जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री ईडी दयाफ़्तार नहीं जा रहें है।
चौथा समन भेजे जाने के बावजूद भी वह ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। बल्कि उन्होंने ईडी के समन को पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब सवाल है कि ऐसे में ऐजेंसी के अधिकारियों का क्या रुख होगा। बता दें कि ईडी अब सीएम हेमंत सोरेन के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और ईडी को भेजे पत्र के बाद की स्थिति पर समीक्षा करेगी। ईडी के अधिकारी यह तय करेंगे कि आगे एजेंसी के अधिकारियों का क्या रुख होगा ।
ईडी अधिकारियों को पता चला है कि सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की धारा 50 व 63 की वैधता को चुनौती दी है। इन धाराओं को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बताकर याचिका दायर की गई है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में होगी।
वहीं इन धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही में भी सुनवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वैधता स्वीकार की थी। ऐसे में ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है। ईडी पीएमएलए 2002 (2003 की धारा 15) के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। अबतक सीएम 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर व 23 सितंबर के समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं।
