L19 DESK : रांची के कांके ब्लॉक ऑफिस के पास हुई गोलीबारी केस में जमीन कारोबारी अवधेश यादव पर दिनदहाड़े गोली चलवाने के आरोपी चितरंजन कुमार को पटना स्थित बेऊर जेल से रांची लाया गया। पटना पुलिस और रांची पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच चितरंजन को रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने चितरंजन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। चितरंजन एक्साइज एक्ट के मामले में बेऊर जेल में बंद था। उसपर पटना के गांधी मैदान थाना में 30 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पूरा मामला
बता दे की आरोपी चितरंजन को पटना गांधी मैदान थाने की पुलिस ने 31 अगस्त को कारगिल चौक के पास से शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे एक सितंबर को बेउर जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद आरोपी ने अवधेश यादव को मरवाने की पूरी सजिस रची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल से ही आरोपी ने शूटरों से संपर्क किया था। इसके लिए उसने अपने करीबी पंकज के मोबाइल का इस्तेमाल किया। पकंज के मोबाइल के जरीए शूटरों से बातचीत की। इसी बीच में आरोपी ने अवधेश को यह मैसेज भेजवाया कि वह विवाद खत्म करना चाहता है।
आरोपी ने मीटिंग करने के अवधेश को 14 सितंबर को ब्लॉक ऑफिस के पास बुलाया था। जिसके बाद घटना शूटरों के माध्यम से गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिलवाया गया। रांची पुलिस पहुंची पटना वही इस मामले सूचना मिलते ही रांची पुलिस की एक टीम रविवार को पटना के गांधी मैदान थाना पहुंची। पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी से संपर्क किया। चितरंजन के बारे में पूरी जानकारी ली। अब पुलिस उसे रिमांड पर रांची लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन देगी ।
पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही रांची लाकर चितरंजन से पूछताछ करेगी। वही दूसरी ओर पुलिस कांके ब्लॉक ऑफिस के पास हुई गोलीबारी मामले में आधा दर्जन लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिसमे से कुछ लोगों की इस घटना में संलिप्तता पायी गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि रांची पुलिस नहीं कर रही है।
बता दें कि बीते 14 सितंबर को जमीन कारोबारी अवधेश यादव को तीन की संख्या में आए शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल कर दिया था। अवधेश को छह गोली लगी थी। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने अवधेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले में भू माफिया चितरंजन सिंह, कृष्णा मल्लिक, पंकज के अलावा तीन अज्ञात के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।