L19 DESK : समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत बीसीआई ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। अपने प्रस्ताव के ज़रिए बीसीआई ने कहा है कि ज्वाइंट मीटिंग की एकमत राय के अनुसार समलैंगिक विवाह को लेकर यह सलाह दी जाती है कि यह सक्षम विधायिका द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समूहों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद निपटाया जाये।
इसे लेकर बीसीआई, दिल्ली के अध्यक्ष सह वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि बीसीआई के सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि भारत जैसे देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। इससे हमारे देश के मौलिक संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया जायेगा।