L19 DESK : दिशोम गुरु व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 5 अगस्त, 2020 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। साथ ही झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके, आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से आय से अधिक संपति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
साथ ही जानकारी यह भी मिली है कि शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। अब ऐसे में 22 मई का दिन बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। लोकपाल की पूरी पीठ की ओर से साल 2020 में 15 सितंबर को मामले की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था. साथ ही लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच करने और जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। बता दे की इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की गयी है।