L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पहले और दूसरे परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच अब तक पूरी न होने पर नाराजगी जतायी है। अदालत ने सीबीआई के आईओ को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई जहां चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ वाली अदालत ने कहा कि कई साल से इस मामले की जांच चल रही है। जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। आखिर जांच कब तक पूरी होगी। इस पर सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच पूरी करने की समय सीमा नहीं बतायी जा सकती। न ही इसकी निश्चित तारीख बतायी जा सकती है।
इस पर कोर्ट ने मामले के अनुसंधान अधिकारी (आईओ) को 15 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अब सीबीआई भी जांच पूरी करने में देरी कर रहा है। साल 2011 से यह मामला पेंडिंग है। पहले एसीबी इसकी जांच कर रही थी। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच की शुरुआत हुई। सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ये मामला वहीं पर अटका पड़ा है, जहां से जांच एजेंसी ने शुरुआत की थी।
इस पर खंडपीठ ने सीबीआई के अधिवक्ता से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि 13 साल बीतने के बावजूद अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हो पायी है। औऱ ये कब तक पूरी होगी। अगर सीबीआई को कुछ गड़बड़ी मिली है, तो आरोप पत्र दाखिल कर जांच पूरी की जानी चाहिये थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। बता दें, इस संबंध में प्रार्थी बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दायर की है। पहले और दूसरे जेपीएससी परीक्षा मे अंकों में हेराफेरी और रिजल्ट प्रकाशन में गड़बड़ी की जांच के लिये याचिका दायर की गयी है। इस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।