L19/RANCHI : आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ ईडी ने एसीबी को जो पत्र लिखा है, उसमें पीसी एक्ट, आईपीसी की संगत धाराओं में केस करने का निर्देश दिया है। लेकिन, एसीबी अपनी नियमावली के अनुसार सीधे तौर पर एफआईआर नहीं कर सकती। ऐसे में एसीबी अब ईडी के द्वारा पीएमएलए 66 (2) के तहत भेजी गई सूचना पर विभागीय मंतव्य लेगी।
मंत्रिमंडल, निगरानी व सचिवालय विभाग के अनुमोदन के बाद ही एसीबी राजीव अरुण एक्का पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने और पद के दुरुपयोग से जुड़ा कांड दर्ज करेगी। एसीबी को ईडी ने राजीव अरुण एक्का के संबंध में जो पत्र भेजा है, उसमें लिखा है कि आईएएस अधिकारी समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ प्रथमदृष्टया जांच में पीसी एक्ट 1988 की धारा 7, 7ए, 8, 9, 10, 11, आईपीसी की धारा 201, 203, 204, 120 बी का मामला बनता है।
साथ ही ईडी ने एसीबी को लिखा है कि आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की जानी चाहिए।