L19 DESK : नेशनल शूटर तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न, दहेज, प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन केस में 30 सितंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। मामले में जारी बहस शनिवार को पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ के बहस पर यदि बचाव पक्ष को कुछ कहना है, तो 26 सितंबर को बहस लिखित रूप में दे सकता है।
ट्रायल फेस कर रहा आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी व झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद के मामले में फैसला आयेगा। सीबीआइ की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गयी थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया।
बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाही दर्ज करायी गयी। गवाही बंद होने के बाद मामले में बहस जारी थी, जो शनिवार को पूरी हो गयी. आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को अदालत ने आरोप गठित किया था। सीबीआइ की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया. सीबीआइ की ओर से हुई बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा आरोपी पर लगाये गये आरोपों का समर्थन किया गया था।