L19 : झारखंड हाईकोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पिटीशन पर फैसला सुनाया गया सुनवाई के वक्त ईडी के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया । जिसे स्वीकृती देते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल को निर्धारित की है ।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में अभिषेक झा की याचिका पर सुनवाई की । अभिषेक झा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED कोर्ट ने सम्मन भेजा था । जिसके बाद गिरफ़्तारी का फंदा उनके गले पर लटक रहा है ।
अभिषेक झा अपने जज के जरिए उन्होंने हाईकोर्ट में एंटीसेपेट्री बेल एप्लिकेशन (ABA) दाखिल की है । अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा ।
इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) को रांची के इडी अदालत इस मामले को खारिज कर दिया था । मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिषेक झा दोषी है ।