L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार, स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संंशोधित विज्ञापन जारी कर शीघ्र नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह फैसला जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में लिया गया।
इसे लेकर राज्य सरकार ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि एडमिशन के लिये पहले जारी किये गये विज्ञापन में “केवल झारखंड निवासियों के आवेदन की अनिवार्यता” को हटाते हुए “भारत के नागरिक आवेदन दे सकते हैं” को शामिल करने की मंजूरी मिली है। इस पर कोर्ट ने संशोधित विज्ञापन जारी कर एडमिशन के लिए परीक्षा शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। मालूम हो, 3 जून को कोर्ट ने विज्ञापने पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। सरकार ने शपथपत्र दाखिल कर विज्ञापन में संशोधन करने की बात कही है।
आपको बता दें, इससे पहले जारी किये गये विज्ञापन में नामांकन के लिये केवल झारखंड के स्थायी निवासियों से ही विज्ञापन आमंत्रित किया गया था। इसके खिलाफ कुलचेंद्र कुमार सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद ने एएनएम, जीएनएम के नर्सिंग कोर्स और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिये 17 मई को विज्ञापन निकाला था। इसमें कहा गया था कि इस सिलेबसों में केवल झारखंड के स्थानीय निवासी ही आवेदन दे सकते हैं। सरकार का यह प्रावधान संविधान के विरुद्ध है। किसी भी नियुक्ति और नामांकन में सभी पद स्थानीय लोगों के लिये आरक्षित नहीं किये जा सकते हैं। कोर्ट से एडमिशन की शर्त को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।