L19 : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में अब दो सप्ताह बाद होगी. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामला सूचिबद्ध था.
निचली कोर्ट द्वारा इस मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप गठित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इसके पहले उन्होंने निचली कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटिशन खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसी दौरान निचली कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप गठित कर दिया था.
सीएम मधु कोड़ा ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर निचली कोर्ट द्वारा आरोप गठित किए जाने को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस ली.
कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया.