
L19 DESK : गृह विभाग को रिपोर्ट भेजकर सरकार से मांगी गई अनुमति के बाद अब सरकार की अनुमति मिलने पर कोर्ट को दी गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 13 भाकपा माओवादी नक्सली से जुड़े सेंट्रल नक्सलियों पर देश द्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।
बता दें कि एक घटना में शामिल होने के आरोप में आठ नक्सलियों के खिलाफ 12 जून 2020 को गोईलकेरा थाना में केस दर्ज हुआ था, परंतु अनुसंधान के दौरान पांच और नक्सलियों के शामिल होने की भी जानकारी पुलिस को मिली थी। जिसके आधार पर 13 नक्सलियों को दोषी पाया गया।अब इन 13 नक्सलियों के ऊपर पिछले रिपोर्ट जो गृह विभाग से भेज कर सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी, उसमें सरकार के अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट की गई है, इसके आधार पर अब इन 13 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकादमा चलाया जाएगा।
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिन नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोही का मामला दर्ज किया जाएगा, उनमें गिरिडीह के पीरटांड़ निवासी सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और सागर और मास्टर और सुनिर्माल, बोकारो जिला के नावाडीह निवासी अनमोल उर्फ़ हेंब्रम और लालचंद धनबाद के बरबट्टा थाना क्षेत्र निवासी मोछू, चाईबासा के थालकोबाद निवासी कांडे होनहंगा, खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र निवासी जीवन कंडूलना, बुंडू थाना क्षेत्र के बारुहातू निवासी सुरेश मुंडा,चाईबासा के छोटानागरा थाना क्षेत्र निवासी सोनाराम होनहांगा, चाईबासा निवासी वरुण जी और अरुण जी, को अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा सरजोम बोयपाई, जगमोहन सवैया, परगना बोयपोई, शिवशंकर पूर्ति और मुकुंद पूर्ति का नाम शामिल है।
