L19/RANCHI : राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित अवमानना मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एसएलपी को खारिज कर दिया है. साथ ही सरकार को आदेश दिया गया कि 4 महीने में आदेश का अनुपालन करके हाई कोर्ट को सूचित किया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में आदेश का अनुपालन करने को लेकर आदेश दिया है इसलिए मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की.
ज्ञातव्य हो कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट सचिव के. श्रीनिवासन कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे. जिसमें कोर्ट ने परिवहन सचिव को निर्देश दिया गया था कि अगले 20 दिनों में प्रार्थी के पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अगली सुनवाई में मुख्य सचिव के साथ परिवहन सचिव कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा. राज्अय सरकार की ओर से इस पर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है. दरअसल अलग राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए ट्रांसपोर्ट कर्मियों का राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में समायोजन किया गया था लेकिन बाद में जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने उस पुरानी अवधि को नहीं जोड़ा जिसे ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले से संबंधित दायर याचिका को निष्पादित करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया कि राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भुगतान पुरानी अवधि को जोड़कर करे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ. हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट खंडपीठ में अपील दाखिल किया, जिसमें कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था. मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है लेकिन इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर परिवहन विभाग के कर्मियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. मामले को लेकर शंकर प्रसाद केसरी व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है.