L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने उषा मार्टिन के प्रबंध निदेशक (एमडी) राजीव झंवर को सीबीआइ की विशेष अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट संबंधी याचिका को निष्पादित कर दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राजीव झंवर की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया की राजीव झंवर पर मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से दाखिल याचिका को ट्रायल कोर्ट ने यह कह कर खारिज कर दिया की राजीव झंवर ने जांच में सहयोग नहीं किया और भारत छोड़ कर बाहर चले गये। अभियुक्त के फेमा, फेरा के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अगर इस प्रकृति के मामले में किसी आरोपी को ऐसा विशेषाधिकार दिया जाता है, तो लोगों का न्याय प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में शुरुआती पेशी से छूट देने से समाज में भ्रामक संदेश जाएगा। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह उषा मार्टिन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए।