L19 DESK: 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत कहा था कि,किन्नर समुदाय (ट्रांसजेंडर समुदाय) के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में सभी राज्य को विचार करना चाहिए। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से योजना को शुरु करने जा रही है। जिसके तहत राज्य में रहने वाले किन्नर समुदाय के प्रतिएक जन को हर माह 1000 रुपए उनके बैंक खाते में माह के हर 5 तारीख तक भुकतान कर देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इस राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में अब इसे भेज जाएगा। इस चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिय बजट नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से इसका प्रावधान किया जायगा। आकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग 14 हजार किन्नर समुदाय निवास करते है, 2011 के जनगणना में इनकी संख्या 11 हजार 900 थी।
इन मापदंडों को पूरा करने के बाद ट्रांसजेंडर योजना का लाभ ले पाएंगे
वैसे ट्रांसजेंडर जिनकी उम्र 18 वर्ष तक हो तथा उसके पास वोटर आईडी और 2019 के अधिनियम के तहत डीसी स्तर के अधिकारी से उसका किन्नर समुदाय का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो। जो भी लोग इन मापदंडों को पूर्ण करते हैं, वे लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र के में अंचल अधिकारी के कार्यलय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक को अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पास बुक तथा ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज के छायाप्रति और घोषणा पत्र सलगन कर ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ या शहरी क्षेत्र में सीओ के पास जमा करना होगा फिर जांच के बाद आवेदन को स्वीकृति दे दी जाएगी। उसके बाद ही किसी आवेदक को पेंशन दी जाएगी। पेंशन माह के 5 तारीख को सरकार द्वारा आवेदक के खाते में भेज दिया जाएगा।