L19 DESK : जमशेदपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के पूर्व सचिव राजेश वर्मा बॉबी, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत सिंह को स्टेडियम निर्माण में किये गये घोटाले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से मना कर दिया है। तीनों पदाधिकारियों समेत अन्य पर 196.23 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम में घोटाला बरतने और अनियमितता बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। तीनों ने 196.23 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में दर्ज वाद संख्या 2475/2018 में भारतीय दंड विधान की धारा 205 के तहत आवेदन देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। न्यायालय ने तीनों आरोपियों की इस गुहार को खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि मुकर्रर की है। जेएससीए के तत्कालीन पदाधिकारियों के खिलाफ 196.23 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी उज्जवल दास ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सुनिल कुमार सिंह और शेषनाथ पाठक गवाह हैं।