L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 14 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक याचिका को लेकर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम पक्ष को मस्जिद परिसर में वजू को अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की इजाजत देगा।
21 अप्रैल को हिंदू ुपक्ष की याचिकाओं पर होगी सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दायर पिटीशन पर सुनवाई के लिए राजी हुआ है। इस पिटीशन पर 21 अप्रैल को फैसला होगा । इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। वकील विष्णु जैन ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक कोर्ट में पिटीशन दायर हुई है। और जिला न्यायाधीश इस मामले पर पांच बार अपना सुनवाई टाल चुका है। वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को फैसला करेगा ।
कई बार टला फैसला
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया है। हिंदू पक्षकारों को वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू पक्षकारों को तीन सप्ताह के अंदर अपना जवाब जमा करने का आदेश दिया था ।