L19 DESK : झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन, शोभायात्रा या जुलूस में डीजे (DJ) बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. रांची जिला प्रशासन ने इस आदेश के अनुपालन में 5 अप्रैल को एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है.
यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित W.P (PIL) No. 2697/2021 के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब से पूरे झारखंड राज्य में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.
प्रशासन ने क्या कहा ?
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि “In that view of the matter, this Court directs the State Government to prevent the D.J. playing in the entire State henceforth and as such, no permission be granted to any procession with the D.J. playing. Non-adherence to the same would amount to contempt of this Court.”
आदेश में सभी पूजा समितियों, मंदिरों, अखाड़ों और रामनवमी आयोजकों को सूचित किया गया है कि वे डीजे बजाने की अनुमति न लें और ना ही प्रयोग करें.
किसे भेजा गया है आदेश?
- श्री महावीर मंडल, रामनवमी आयोजन समिति, चेटी दुर्गा पूजा समिति, टपोनाम मंदिर समिति समेत सभी रामनवमी अखाड़ा समितियों
- सभी थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल अधिकारी व पुलिस अधीक्षक
- पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी और अनुपालन के निर्देश भेजे गए हैं
- इसके अलावा, संयुक्तालय सं. 665 (दिनांक 04.04.2025) के माध्यम से सभी उपायुक्तों एवं पुलिस पदाधिकारियों को सूचित किया गया है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शांति-व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण को रोकने और धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है.
न मानने पर क्या होगी कार्रवाई?
अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उस पर न केवल प्रशासनिक कार्रवाई होगी, बल्कि अदालत की अवमानना के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है.