L19/ Sahebganj : झारखंड के साहेबगंज जिले के 1000 करोड़ के अवैध खनन की सारी प्लानिंग पंकज मिश्रा ने ही कर रखी थी । साहेबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान ईडी ने टिंकल और भगवान भगत को शुक्रवार की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की समक्ष पेश करते हुए ईडी ने जांच में मिले तथ्यों की जानकारी कोर्ट को दी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापामारी के दौरान भगवान भगत के ठिकानों से 28.50 लाख रुपये नकद मिले थे। यह भी बताया कि भगवान भगत को कुल 13.13 एकड़ के दो खदान (7.5 एकड़ और 5.98 एकड़) लीज पर मिले थे। इसके लिए उसने सिर्फ 2.39 करोड़ घन फुट पत्थर की माइनिंग का चालान लिया, जबकि उसने कुल 21 एकड़ में खनन किया है, जो आवंटित खदान के क्षेत्रफल से 7.80 एकड़ ज्यादा। उसने अवैध खनन से निकाले गये पत्थरों की बिक्री की, लेकिन उसका पैसा पंकज मिश्रा के खाते में जमा हुआ। मुंडली मौजा में 3.18 एकड़ में अवैध खनन भगवान भगत ने पंकज मिश्रा के नाम पर मिर्जा चौकी से 20 रैक बुक किया था। भगवान स्टोन के खाते से पंकज मिश्रा के खाते में 4.87 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये, जो अवैध खनन की कमाई थी। ईडी ने टिंकल भगत के कारनामों की जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि उसने मुंडली मौजा में 3.18 एकड़ में अवैध खनन किया। कंसेंट टू ऑपरेट के बिना ही उसने इस क्षेत्र से 69.34 लाख घन फुट पत्थर निकाला और उसे बेचा। टिंकल ने ‘मां रकसी स्टोन वर्क्स’ के नाम पर जिले के भुतहा मौजा में प्लॉट नंबर 76, 77, 78 और 89 पर अवैध खनन किया। उसकी कंपनी द्वारा प्लॉट नंबर 76 और 77 पर किया गया खनन कार्य पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के कारनामों की जानकारी देते हुए आगे की जांच के लिए सात दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। अवैध पत्थर खनन मामले में टिंकल और भगवान भगत भेजे गये जेल साहिबगंज में हुए अवैध पत्थर खनन मामले में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी खदान संचालक टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शनिवार को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत से दोनों से पूछताछ के लिए ईडी की ओर सरकारी अधिवक्ता ने सात दिनों का रिमांड पर देने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया। वहीं रिमांड पर सुनवाई की तिथि मंगलवार को निर्धारित की गयी है। ईडी ने दोनों को पूछताछ के बाद सात जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दोनों आरोपी सहित 15 लोगों के ठिकानों पर आठ जुलाई 2022 को छापा मारा था। इस दौरान टिंकल के पास से 15 लाख व भगवान भगत के यहां से 28.50 लाख रुपये बरामद किया गया था। वहीं कई अहम दस्तावेज भी आरोपियों के ठिकानों से बरामद किये गये थे। बात की जानकारी ईडी ने टिंकल भगत और भगवान भगत को पीएमएलए में स्पेशल जज के सामने पेश करने के दौरान दी। ईडी के अनुसार, पंकज मिश्रा के ही इशारे पर टिंकल भगत और भगवान भगत ने अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। टिंकल भगत और भगवान भगत ने मिलीभगत से 11.61 एकड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया गया, जिससे 91.81 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया। भगवान भगत ने अवैध खनन के जरिये मिली राशि में से 4.87 करोड़ पंकज मिश्रा के बैंक खाते में डाल दिया। वहीं, टिंकल ने अवैध खनन को संरक्षण देने के बदले बरहेट विधायक प्रतिनिधि को 40-50 लाख का भुगतान किया।
साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान ईडी ने टिंकल और भगवान भगत को शुक्रवार की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की समक्ष पेश करते हुए ईडी ने जांच में मिले तथ्यों की जानकारी कोर्ट को दी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापामारी के दौरान भगवान भगत के ठिकानों से 28.50 लाख रुपये नकद मिले थे। यह भी बताया कि भगवान भगत को कुल 13.13 एकड़ के दो खदान (7.5 एकड़ और 5.98 एकड़) लीज पर मिले थे। इसके लिए उसने सिर्फ 2.39 करोड़ घन फुट पत्थर की माइनिंग का चालान लिया, जबकि उसने कुल 21 एकड़ में खनन किया है, जो आवंटित खदान के क्षेत्रफल से 7.80 एकड़ ज्यादा। उसने अवैध खनन से निकाले गये पत्थरों की बिक्री की, लेकिन उसका पैसा पंकज मिश्रा के खाते में जमा हुआ। मुंडली मौजा में 3.18 एकड़ में अवैध खनन भगवान भगत ने पंकज मिश्रा के नाम पर मिर्जा चौकी से 20 रैक बुक किया था। भगवान स्टोन के खाते से पंकज मिश्रा के खाते में 4.87 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये, जो अवैध खनन की कमाई थी। ईडी ने टिंकल भगत के कारनामों की जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि उसने मुंडली मौजा में 3.18 एकड़ में अवैध खनन किया। कंसेंट टू ऑपरेट के बिना ही उसने इस क्षेत्र से 69.34 लाख घन फुट पत्थर निकाला और उसे बेचा. टिंकल ने ‘मां रकसी स्टोन वर्क्स’ के नाम पर जिले के भुतहा मौजा में प्लॉट नंबर 76, 77, 78 और 89 पर अवैध खनन किया। उसकी कंपनी द्वारा प्लॉट नंबर 76 और 77 पर किया गया खनन कार्य पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के कारनामों की जानकारी देते हुए आगे की जांच के लिए सात दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। अवैध पत्थर खनन मामले में टिंकल और भगवान भगत भेजे गये जेल साहिबगंज में हुए अवैध पत्थर खनन मामले में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी खदान संचालक टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शनिवार को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत से दोनों से पूछताछ के लिए ईडी की ओर सरकारी अधिवक्ता ने सात दिनों का रिमांड पर देने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया। वहीं रिमांड पर सुनवाई की तिथि मंगलवार को निर्धारित की गयी है। ईडी ने दोनों को पूछताछ के बाद सात जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दोनों आरोपी सहित 15 लोगों के ठिकानों पर आठ जुलाई 2022 को छापा मारा था। इस दौरान टिंकल के पास से 15 लाख व भगवान भगत के यहां से 28.50 लाख रुपये बरामद किया गया था। वहीं कई अहम दस्तावेज भी आरोपियों के ठिकानों से बरामद किये गये थे।