- लालू प्रसाद यादव और अन्य हैं आरोपी
L19 DESK : देवघर कोषागार में हुई अवैध निकासी से संबंधित दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गयी थी। दायर याचिका में सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी मामले को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई।
सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई में खंडपीठ ने इस मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। लालू प्रसाद व सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने पैरवी की। जबकि सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति उपस्थित थे। देवघर कोषागार मामले में सजाफ्ताओं को कम सजा हुई थी।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में साल 2018 को लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात साल कारावास के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की छह फरवरी को हुई थी।
पशुओं के लिए दवा और अस्पताल के लिए उपकरण खरीदने के लिए 4.7 लाख रुपये देवघर जिला पशुपालन विभाग को आवंटित हुआ था। लेकिन घोटालेबाजों ने जाली कागजातों के सहारे 89 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि की निकासी कर ली थी। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था ।