L19 DESK : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ी फैसला सुनाते हुए कहा, हिन्दू मंदिरों में केवल हिन्दू ही “नौकरी” कर सकते हैं, दुसरे मजहब वाले नहीं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि, हिन्दू मंदिरों में केवल वही लोग काम कर सकते हैं जो “हिन्दू” है। हिन्दू मंदिरों में दी जाने वाले नौकरियों में, मुस्लिमों और ईसाइयों या अन्य किसी धर्मों के लोगों को नौकरियाँ नहीं दी जा सकती। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। दरअसल, पी सुदर्शन बाबू नाम के एक “ईसाई” व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष यह याचिका दायर किया था कि, उसे ईसाई होने के कारण ‘श्रीशैलम देवस्थानम बोर्ड’ की नौकरी से ना निकाला जाए भारतवर्ष के सभी हिन्दू मंदिरों में केवल हिन्दू ही नौकरी कर सकते हैं, दूसरे धर्म वाले नहीं।