L19/Ranchi : राज्य में अब फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है । फिजियोथेरेपी काउंसिल ने राज्य में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया है । चाहे वे सरकारी डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट । ऐसे में सभी को काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया । इसके बाद कोई फिजियोथेपिस्ट बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एक्ट के जरिए कार्रवाई होगी साथ ही जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करते पकड़े जाने पर जेल भेजने का भी नियम बनाए गए है । बताते चलें कि पिछले साल ही झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपिस्ट (जेएससीपीटी) का गठन किया गया है।
रजिस्ट्रेशन के लिए फी
काउंसिल में रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए वैध होगा ।फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पांच हजार रुपए फीस रखी गई है । इसके बाद ढाई हजार रुपए रिन्युअल कराने मे लगेंगे । जिसकी वैलिडिटी भी पांच साल के लिए होगी । काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि नोटिस के बाद लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे है । अभय कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पहले सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए अवेयर करें फिर इसके बाद कार्रवाई होगी ।
धीमी है रफ्तार रजिस्ट्रेशन की
काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ अजीत कुमार ने बताया कि हमलोग सर्टिफिकेट आवंटित करा रहें है । जल्द ही बाकी लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा । रजिस्ट्रेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है । इसके लिए नोटिस निकाला गया है । जब रजिस्ट्रेशन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट सक्रिय नहीं होंगे तो उनपर कार्रवाई का ही ऑप्शन होगा ।