L19 DESK : जमीन घोटाले मामले के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत याचिका पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत आज में सुनवाई हुई। निलंबित हो चुके आइएएस छवि रंजन के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह में अपनी बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। इसलिए छवि रंजन को जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ऊर्फ काका जी ने अपनी बहस में कहा कि जमीन घोटाले के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही हैं, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से जवाब भी दाखिल किया गया। बता दे की अदालत ने 5 अगस्त को छवि रंजन की जमानत पर अगली सुनवाई निर्धारित की है।
बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस मामले में ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं IAS छवि रंजन पिछले 85 दिनों से जेल में बंद हैं।