l19 Desk : कोलकाता कैश कांड मामले में दर्ज प्राथमिकी पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. शुक्रवार को कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं विक्सल कोंगाड़ी के समर्थन में न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की बेंच ने अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है।
इससे पूर्व 24 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि कोलकाता में तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप कुमार सिंह ने वर्तमान गठबंधन सरकार गिराने की षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया था. यही आरोप लगाते हुए उन्होंने अरगोड़ा थाना में जीरो प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी कोलकाता पुलिस को सौंप दी गयी थी।
इसके बाद तीनों विधायकों ने थाने में दर्ज प्राथमिकी और उसे कोलकाता भेजे जाने को नियमों के विरुद्ध ठहराया. साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्राथमिकी रद्द करने का भी आग्रह किया. विधायकों ने कहा कि प्राथमिकी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।
बता दें कि 30 जुलाई,2022 को उक्त कांग्रेसी विधायकों को कोलकाता पुलिस ने हावड़ा के पांचला में 49.37 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. फिलहाल यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित है। तीनों विधायकों को कोर्ट ने जमानत दी है।